योगी सरकार का आदेश: हापुड़ सहित यूपी में नहीं बढ़ेगी प्राइवेट स्कूलों की फीस,शिकायत पर होगी स्कूल संचालकों के विरुद्ध हो सकती हैं कार्यवाही
हापुड़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने इस साल भी हापुड़ सहित यूपी में प्राईवेट स्कूलों को फीस ना बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। शिकायत मिलनें पर स्कूल संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती हैं।
जानकारी के अनुसार यूपी में सभी स्कूलों में 2019-20 वाली तय की गई शुल्क संरचना के मुताबिक ही फीस लागू रहेगी. कोरोना महामारी के बीच बच्चों के स्कूलों की फीस में वृद्धि न होने से पेरेंट्स को बड़ी राहत मिल गई है
लगातार तीसरे साल नहीं होगी फीस वृद्धि यह आदेश अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला द्वारा जारी कर दिया गया है. गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण सत्र 2020-21 व 2021-22 में फीस बढ़ोतरी नहीं की गई थी. ऐसे में लगातार यह तीसरा साल है, जब प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. यह फैसला यूपी बोर्ड, CBSE व CISCE समेत अन्य सभी बोर्डों के प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा.
आदेश ना मानने पर छात्र व पेरेंट्स कर सकते हैं शिकायत आदेश के मुताबिक, अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उप्र स्वावित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2018 की धारा-आठ (एक) के अंतर्गत गठित जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से अभिभावक व छात्र इसकी शिकायत करेंगे. जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी. सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी प्राइवेट स्कूल शुल्क बढ़ोतरी न करे, इसके लिए सतत निगरानी रखी जाए।
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