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यूपी में सोमवार से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट्स‚ बाजारों को भी रात 9 बजे तक खोलने की छूट

लखनऊ। योगी सरकार ने कोरोना लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत नाइट कर्फ्यू में भी कल से और ज्यादा ढील देने का फैसला किया है। राज्य के सभी जिलों में सोमवार से मॉल और रेस्टोरेंट्स खोलने की अनुमति दे दी गई है।

नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से यूपी के सभी जिलों में सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक बाजार मॉल और रेस्टोरेंट्स खोले जा सकेंगे। हालांकि शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। इसके अलावा रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

500 से ज्यादा मरीज हुए तो छूट खत्म

राज्य के अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी ने बताया है कि नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार से राज्य में कई अन्य छूट दी जा रही हैं। लेकिन कोरोना का खतरा अभी कम नही हुआ है। लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी। जिन जिलों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा हुई तो उस जिले की छूट अपने आप खत्म हो जाएगी।

आपको बता दें कि पहले यह संख्या 600 थी जिसे सरकार ने अब 500 कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में दो घंटे और छूट देने का निर्देश दिया था। इसी आधार पर शासन में नई गाइडलाइन जारी की है।

क्या-क्या खुलेगा

1- नई गाइडलाइन अनुसार सोमवार से रेस्टोरेंट होटल सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही इन्हें खोला जा सकेगा।

2- शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।

3- धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

4- शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी 50 मेहमानों के शामिल किए जाने की अनुमति होगी।

5- स्कूल कॉलेज एवं सभी अन्य शिक्षक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे हालांकि प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। ऑनलाइन क्लास भी पहले की तरह जारी रहेंगी।

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