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युवक को जिंदा जलाकर हत्या के दोषी पिता और तीन बेटों को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना

युवक को जिंदा जलाकर हत्या के दोषी पिता और तीन बेटों को उम्रकैद, 20-20 हजार का जुर्माना

, हापुड़।

थाना धौलाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने के दोषी पिता और तीन बेटों को एडीजे ने उम्रकैद व 20-20 हजार का जुर्माना की सजा सुनाई है।

धौलाना के ग्राम सपनावत में 2818 एक जमीन विवाद को लेकर फूलवती और उसके परिवार ने राजकुमार की हत्या कर दी थी। मामले में पीड़ित के भतीजे दीपक कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, विवादित जमीन पर फूलवती और उसका परिवार अवैध निर्माण कर रहे थे, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

फूलवती ने राजकुमार को बातचीत के बहाने बुलाया और जैसे ही वे वहां पहुंचे, फूलवती की मदद से उसके पति जयप्रकाश और तीनों बेटों सुनील, मुनेश और अमित ने मिलकर उन पर तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे राजकुमार को पहले मेरठ मेडिकल और फिर सफदरजंग अस्पताल दिल्ली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने बताया कि
न्यायालय ने सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद जयप्रकाश और उनके तीनों बेटों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी पाया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में उन्हें 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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