युवक की हत्या में आठ हत्यारों को उम्रकैद ,जुर्माना
,हापुड़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम राखी चौहान ने पिलखुवा क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में आठ आरोपियों को दोषियों करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन दोषियों पर 21-21 व पांच दोषियों पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश त्यागी ने बताया कि थाना पिलखुवा क्षेत्र के परतापुर निवासी राजेश ने 16 दिसंबर 2013 को पिलखुवा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने बताया था कि 16 दिसंबर 2013 को उसका भतीजा मोहित एक अन्य युवक दिनेश के साथ बाइक पर सवार होकर पिलखुवा कस्बा की तरफ से घर लौट रहा था। गांव के रास्ते पर स्थित एक समाधि स्थल पर पहुंचने के बाद परतापुर निवासी असलम, गुलजार, आजाद, जावेद, हनीश, आसिफ, ताहिर व जिया-उल-हक ने मोहित की बाइक रोक ली। इस दौरान दिनेश बाइक से नीचे उतर गया। इन सभी ने चाकू से लगातार मोहित पर वार कर दिया। इसके बाद तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था।
इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम राखी चौहान ने 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं असलम, गुलजार व आजाद पर 21-21 व जावेद, हनीश, आसिफ, ताहिर व जिया-उल-हक पर 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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