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मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते ना होनें पर ना करें चुनाव सामग्री प्रकाशित – डीएम

हापुड़।

निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके
मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रक या प्रकाशित करायेगा. अर्थात किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 पैम्फलेट, पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर – निर्बन्धन- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में।

जनपद हापुड़ में निर्वाचन द्वितीय चरण में सम्पन्न कराया जाएगा। जनपद की समस्त यथा पिलखुवा, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका परिषद एवं बाबूगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं – सदस्यों का मतदान दिनांक 11 मई, 2023 को सम्पन्न कराया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रक या प्रकाशित करायेगा. अर्थात किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

मुद्रक छपाई के तीन दिन के अन्दर दस्तावेज की छपाई के पश्चात् दस्तावेज की 03 प्रतियां अपनी घोषणा की प्रति (परिशिष्ट-ख) सहित सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर को जमा करायेंगे। उक्त प्रसंग में यह भी अवगत कराया जाता है कि जो व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन

करेगा, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-127क के अन्तर्गत कारावास जिसकी अवधि छः मास या अंकन रू 2000/- जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। उक्त परिशिष्ट-ख की छाया प्रति संलग्न है।

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