मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना के तहत पांच मृत व्यापारियों के परिजनों को मिली 10-10 लाख की मदद
हापुड़। जिला राज्य कर विभाग
(जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों के आश्रितों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत दस दस लाख रुपये की मदद मिली। अभी तक पांच आश्रितों को बीमा राशि प्रदान की गई है, शेष एक आश्रित को भी जल्द मदद दिलाने की कार्रवाई चल रही है।
व्यापारियों के हित में मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना योजना चल रही है। इस योजना का लाभ जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को मिलता है। पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत हो जाने पर आश्रित को दस लाख की मदद दी जाती है।
राज्य कर विभाग द्वारा विभाग में पंजीकृत इफ्तेकार ट्रेडर्स, गोपाल कोल डिपो, दीवान चंद लक्ष्मी चंद, एचजी पॉलीमर, राधे एंटरप्राइजेज के आश्रितों को दस-दस लाख रुपये की बीमा राशि की मदद उपलब्ध कराई गई है। शेष एक ओर व्यापारी को योजना के अंतर्गत मदद दिलाने की लिए कार्रवाई की जा रही है। जिला राज्य कर प्रभारी / उपायुक्त लालचंद्र का कहना है कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रावधान है।