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मारपीट में हुई मौत के मामलें में कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

हापुड़।

हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की द्वितीय कोर्ट ने में एक युवक की हत्या के मामले में पांच को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि गांव सिखैड़ा निवासी आरिफ ने दर्ज एफआईआर में कहा कि 10 मार्च 2020 को उसका भाई शाहरुख खेत से साईकिल पर पशुओं का चारा लेकर आ रहा था। तभी रजवाहा के समीप गांव के ही साबिर ने उसके भाई को बाइक से टक्कर मार दी। जिससे दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बात की रंजिश मानते हुए रात करीब साढ़े 8 बजे साबिर अपने साथी शाहिद, सलीम, रहीस व तसलीम को लेकर उनके घर पर पहुंच गया। सभी के पास लाठी, डंडे, लोहे की रॉड आदि थी।

उक्त लोगों ने शाहरुख व परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जिसमें लुकमान गंभीर रुप से घायल हो गया। जिसको उपचार के लिए एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। जहां पर लुकमान की उपचार के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जिसके बाद से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान उनके द्वारा न्यायालय में 16 गवाह पेश किए। साथ ही उनके द्वारा आरोपियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्य भी न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश छाया शर्मा ने मामले में निर्णय सुनाया। अदालत ने दोषी मानते हुए पांचों को सजा सुनाई। अदालत ने 5 दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 4 दोषियों पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। जबकि साबिर पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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