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मतदान हेतु वैकल्पिक पहचान के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं:-जिला निर्वाचन अधिकारी

हापुड़़।

जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाच-2022 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने के लिए मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्व करने हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है वे अपनी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान के लिए निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है।

जिला मजिस्टेªट ने बताया कि वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अतंर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैैं। उन्होने कहा कि प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, उन्हें मतदान केन्द्र में केवल मूल पासपोर्ट के आधार पर पहचाना जायेगा। जिला सूचना अधिकारी हापुड।

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