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भट्टा व्यवसायी के विरुद्ध करोड़ों रूपए के चेक चोरी कर बांउस करवानें का आरोप,कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

हापुड़।
संबंधों का हवाला देकर फर्जीवाड़ा करके और चेक चोरी करके बैंक से बाउंस कराने का आरोप लगाते हुए एक फर्म मालिक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट के आदेश के बाद अब कोतवाली में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।


कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराए गए मुकदमें में पीड़ित राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र कान्ति प्रकाश अग्रवाल पार्टनर फर्म गुप्ता इंजीनियर एण्ड कान्ट्रेक्टर निवासी 195 पटेल नगर हापुड़ ने बताया कि उसकी एक साझेदारी फर्म गुप्ता इंजीनियर एण्ड कान्ट्रैक्टर के नाम से वर्ष 1975 से हापुड़ में कार्यरत है और वर्ष 1986 से पटेल नगर जनपद हापुड़ में स्थित है। निवासी नवज्योति कालोनी हापुड़
भट्टा व्यापारी व कांग्रेस नेता विजय गोयल के पुत्र विवेक गोयल से उसके पारिवारिक सम्बन्ध थे। विवेक गोयल ने उन सम्बन्धों की दुहाई देकर उसकी फर्म द्वारा किये जा रहे कार्यों की बारीकियों को सीखने की इच्छा जाहिर की। पारिवारिक सम्बन्धों के चलते उसको मना नहीं कर पाया और विवेक गोयल ने उसके साथ फर्म की सभी साईटों पर आना जाना शुरू कर दिया। पीड़ित का फर्म के कार्यों के कारण अक्सर बाहर आना-जाना पड़ता था । जिस कारण वह अपनी फर्म के एकाउन्ट के कुछ ब्लैंक चेकों पर हस्ताक्षर करके फर्म के कार्यालय पर रखता था । इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए विवेक गोयल ने साझेदारी फर्म के वर्ष 2014 में जारी की गयी चेक बुक से पीड़ित द्वारा हस्ताक्षरित कुछ बैंक चेक चोरी कर लिये । जिनके गायब होने का पता 22 जनवरी 2023 को हिसाब चैक करते समय हुआ। उसने उक्त चेकों को काफी तलाश किया परन्तु ना मिलने पर थाना हापुड़ नगर में उपरोक्त चेकों के गायब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था।

विवेक गोयल द्वारा प्रार्थी की फर्म से चोरी किये गये हस्ताक्षरित ब्लैक चेकों में से 5 चेकों का बेईमानी की नीयत से धोखाधड़ी छल व कपट करते हुए उन कूटरचना करके अपनी फर्म व कम्पनी के खातों में भुगतान प्राप्त करने के लिए जमा कर दिया। पीड़ित को मिथ्या अभियोग में फंसाकर रुपया हड़पने के लिए ऐसा किया गया। किंतु उन बैंक खातों को वर्ष 2018 में बन्द किया जा चुका था और विवेक गोयल ने चेकों को उन खातों में जमा करके बाउंस करा लिया । जिसकी जानकारी विवेक गोयल द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद 5 फरवरी 2023 को उन्हें हुई। जबकि आरोपी विवेक गोयल और उनकी फर्म के मध्य इस प्रकार की कोई लेनदारी व देनदारी नहीं है।

इस संबंध में थाने में शिकायत की गई लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी मजबूरी वश उसने 12 अप्रैल 2023 को एक प्रार्थना पत्र एसपी को प्रेषित किया। इस पर भी कोई कार्यवाही न होने के बाद उसने न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोतवाली प्रभारी संजय पाण्डेय का कहना है कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। उधर भट्टा व्यवसायी विवेक गोयल ने इन आरोपों को निराधार बताया हैं।

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