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बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी को कोर्ट में हाजिर न होने पर डीएम से होईकोर्ट ने मांगी सफाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हापुड़ से सफाई मांगी है कि जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता व वित्त एवं लेखाधिकारी तबस्सुम उस्मानी को कोर्ट में बुलाया गया था तो कोर्ट की अनुमति लिए बगैर उनकी राज्यपाल के हापुड़ दौरे पर ड्यूटी क्यों लगा दी।

कोर्ट ने कहा कि सफाई न देने की दशा में जिलाधिकारी हाजिर हों और अपने आचरण का स्पष्टीकरण दें। कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को भी हाजिर रहने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सरोज देवी की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी हापुड़ को जमानती वारंट जारी कर आरोप निर्मित करने को तलब किया था। दोनों हाजिर हुए और ग्रेच्युटी का भुगतान करने की जानकारी दी। कहा ब्याज का मामला शासन में भेजा गया है। एक माह में भुगतान कर दिया जायेगा।

इस पर कोर्ट ने पालन करने का आदेश दिया और कहा अनुपालन हलफनामा नहीं दिया तो हाजिर हों।

कोर्ट के इस आदेश के बावजूद उनकी जिलाधिकारी ने राज्यपाल विजिट में ड्यूटी लगा दी। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

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