बिना अनुमति जिलें में नहीं उड़ेगा ड्रोन, ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाना आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा – डीएम, एसपी

बिना अनुमति जिलें में नहीं उड़ेगा ड्रोन, ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाना आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा – डीएम, एसपी
हापुड़ । जिलें में ड्रोन की दहशत की अफवाह से डीएम अभिषेक पाण्डेय ने बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और अफवाह फैलाई तो आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही भी होगी।
डीएम अभिषेक पांडेय ने हापुड़ को ‘ड्रोन रेड जोन’ घोषित करते हुए कहा कि विवाह समारोह, धार्मिक आयोजन या मीडिया कवरेज के लिए भी संबंधित थाने और प्रशासन से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
यह निर्णय विशेष रूप से गढ़ क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में ड्रोन को लेकर फैले भ्रम और डर के कारण लिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ड्रोन से जुड़ी झूठी खबरें या अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाना आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को जिन वस्तुओं से डर लग रहा था, वे वास्तव में बच्चों के खिलौना हेलिकॉप्टर, एलईडी लगी पतंगें और कबूतरों में लगाए गए लाइट डिवाइस थे। इनसे कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।












