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पुलिस पर फायरिंग मामले में दोषी को 7 साल 11 माह 7 दिन की सजा


पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
हापुड़,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पुलिस पर जान से मारने के इरादे से फायरिंग करने के मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोषी को सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोषी को पंद्रह सौ रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने कहा कि प्रीत विहार स्थित एक मकान में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त मकान को घेर लिया और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आवश्यक बल का प्रयोग किया और रहीश पुत्र सकीन निवासी जोटों की मढ़ैया पिलखुवा समेत आठ बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौक से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। आरोपी रहीश के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल हर थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अरोपी रहीश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को पंद्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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