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पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचलने वालें चालक को चार साल की सजा

हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचलने के मामले में आरोपी चालक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी चालक पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सात अगस्त 2010 को थाना पिलखुवा पर तैनात तत्कालीन महिला होमगार्ड महेंद्री कुमारी, कांस्टेबल श्रीनिवास, भगत सिंह, बृजेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल संतवीर सिंह चंडी मंदिर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे।

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