हापुड़। वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब पुराने व निष्प्रयोज्य हो चुके प्राइवेट व कमर्शियल वाहन पर देय बकाया टैक्स का वाहन स्वामी लाभ ले सकते हैं। वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर बकाया कर में 75 फीसदी और वर्ष 2003 से 2008 तक के सभी श्रेणियों के वाहनों पर 50 फीसदी की छूट मिलेगी। इस संबंध में उप संभागीय परिवहन विभाग को आदेश प्राप्त हो चुका है।
एआरटीओ प्रवर्तन आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1977 की धारा चार के अधीन प्राइवेट व कमर्शियल वाहनों पर बकाया टैक्स में छूट के लिए तीन श्रेणी बनाई हैं। इसमें वर्ष 2003 से पूर्व राज्य में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों पर 75 फीसदी की छूट दी जाएगी। जबकि वर्ष 2003 या इसके बाद वर्ष 2008 तक राज्य में रजिस्ट्रीकृत वाहनों पर 50 फीसदी छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एआरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि इसी क्रम में वर्ष 2008 में या इसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य के जनपद में रजिस्ट्रीकृत सभी श्रेणियों के डीजल वाहनों पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसका लाभ प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामी मेरठ रेाड स्थित उप संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ताकि इसका लाभ मिल सके और विभाग के राजस्व की शत प्रतिशत वसूली हो सके।