निर्वाचन आयोग ने जारी की प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की गाईडलाईन,
रोड शो, पद-यात्रा साइकिल, बाइक , वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगे-अनुज सिंह
हापुड़़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने जनपद में 10 फरवरी को होनें वालें चुनव के मद्देनजर गाईडलाईन जारी की हैं। जिसके तहत जनपद में रोड शो, पद-यात्रा साइकिल , बाइक , वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेगें। प्रत्याशियों द्वारा गाईडलाईन का उल्लंघन करनें पर कार्यवाही की जायेगी
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं । जिसके तहत रोड शो, पद-यात्रा साइकिल / बाइक / वाहन रैली तथा जुलूस 31 जनवरी तक प्रतिबन्धित रहेंगे। प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची दिनांक 27 जनवरी 2022 को अन्तिम हो जायेगी। अतः दिनांक 28 जनवरी 2022 से 08 फरवरी, 2022 तक राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति प्रदान की गई है।
आयोग द्वारा डोर-टू-डोर कैम्पेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 व्यक्तियों के साथ (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर प्रचार किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि वीडियो पैन के साथ खुली जगह में कोविङ मानकों का अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा, जो कम हो, प्रचार-प्रसार किया जा सकता है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन के सम्बन्ध में कोई असुविधा न हो। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत इन्डोर मीटिंग की अनुमति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी है, जो जारी रहेगी। आयोग द्वारा राजनैतिक दलों से कोदिड अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन सम्बन्धी समस्त गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्र में खुले मैदानों का चिन्हांकन सुनिश्चित कर प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें पूर्व से ही नोटीफाई कर दें।
आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी, 2022 को निर्गत Revised Broad Guidelines for Conduct of Elections 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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