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नाबालिग से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा व जुर्माना

हापुड़ । अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने रेप के दोषी चाचा को 10 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि 25 फरवरी 2017 को एक व्यक्ति ने थाना बाबूगढ़ में तहरीर देते हुए कहा था कि उसका भाई अपनी पत्नी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उनकी 14 वर्षीय भतीजी घर पर अकेली थी। जिसका फायदा उठाकर बुलंदयाहर जिले के गांव भमरा निवासी सोनू उनके भाई के घर में घुस गया और घर पर अकेली भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया भतीजी के शोर मचाने पर आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए।

आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। जिसके बाद वह गांव के अन्य लोग के साथ पकड़े गए आरोपी को लेकर बाबूगढ़ थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। तभी से ही मामले की सुनवाई अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने गुरुवार को फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।


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