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नगर निकाय चुनाव के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती पत्र जारी, फर्स्ट ट्रैनिंग 26 अप्रैल को एस.एस.वी.इंटर कालेज में -डीएम

हापुड़। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी / जिलाधिकारी, हापुड़ के द्वारा आज 19-04-2023 को पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एंव तृतीय मतदान अधिकारी के तैनाती पत्र जारी किये गये हैं तैनात मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 26-04-2023 को तथा मतदान 11-05-2023 को निश्चित हुआ है। तैनात मतदान अधिकारियों को आदेशित किया जाता है, कि वे अपने-अपने प्रशिक्षण दिवसों में प्रशिक्षण स्थल एस०एस०वी० इण्टर कालेज, हापुड़ में तथा मतदान दिवस से एक दिन पूर्व मतदान स्थल पर रवानगी हेतु नवीन मंडी स्थल, गढ रोड, हापुड़ में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें, अनुपस्थित कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने एंव उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना मानी जायेगी व अनुपस्थिति मतदान कर्मियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

यहाँ यह भी सूच्य है, कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में जिला निर्वाचन अधिकारी, हापुड के द्वारा कतिपय कार्यालयों के सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी जिनकी डयूटी पीठासीन अधिकारी प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एंव तृतीय मतदान अधिकारी के पद पर लगाई गयी थी उनमें से 32 मतदान कर्मियों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी हापुड़ ने अपने आदेश पत्र पत्रांक / विधान सभा सामान्य निर्वाचन-22 / 318-20 / 2021-22 दिनांक 15-03-2022 के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही बरतने एंव उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण स्थायी कर्मचारियों की वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक स्थायी वेतनवृद्धि रोके जाने तथा सविदा / अस्थायी कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के आदेश निर्गत किये गये है।

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