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जीवन रक्षक दवाओं की मात्रा पर लगाएं गए प्रतिबंध पर न्यायालय ने लगाई रोक, मेडिकल संचालकों ने जताई प्रसन्नता-विकास गर्ग

हापुड़।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जीवन रक्षक दवाओं की असीमित मात्रा में बिक्री पर फार्मा कंपनियों, थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण दवा विक्रेताओं को मुक्त व्यापार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था गंभीर मरीजों को कई जीवन रक्षक दवाइयों की सुगम उपलब्धता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था।
इसी क्रम में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा उच्च न्यायालय में सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद प्रतिबंधात्मक आदेश पर 15 फरवरी 2023 को रोक लगा दी है।

उक्त जानकारी सीडीएफ यू.पी. के प्रदेश महामंत्री सुरेश गुप्ता ने दी है।
उन्होने बताया कि कई जीवन रक्षक दवाइयों के व्यापार में सरकार द्वारा लगाए गए असीमित मात्रा के बिक्री प्रतिबंध से हार्ट, डिप्रेशन, बी.पी. सहित कई बीमारियों की दवाइयों की सुगम उपलब्धता बाधित हो गई थी।

हापुड़ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला महामंत्री विकास गर्ग ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता पर जो व्यवधान उत्पन्न हो गया था न्यायालय के आदेश के बाद जरूरतमंद मरीजों को सुगमता पूर्वक जीवन रक्षक दवाइयां मिल सकेंगी।

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