जनपद में खुलें में जलाया कूड़ा,तो भरना पड़ेगा 25 हजार तक का जुर्माना


हापुड़। प्रदूषण को रोकनें के लिए जल्द ही ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत प्रदूषण को रोकनें की मुहिम चलेगी। जनपद में खुले में कूड़ा जलानें पर 5 से 25 हजार तक जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।

जानकारी के अनुसार सर्दी के मौसम में जनपद का भी एक्यूआई 400 -500 के बीच पहुंच जाता है।प्रदूषण को रोकने के लिए वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से ग्रैप की कवायद की गई है। पीएम 2.5 का स्तर 121 से 250 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होने पर डीजल जनरेटर चलाने पर पाबंदी रहेगी। ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रेशर जोन बंद रहेंगे। खुले में कूड़ा जलाने वालों पर जुर्माना लगेगा।
. एनजीटी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अंतर्गत खुले में नगरीय ठोस अपशिष्ट का भंडारण एवं जलाने आदि पर पांच हजार रुपये, पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रशमन, भारी मात्रा में कूड़ा जलाने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

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