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गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष 9 माह की सजा

हापुड़। हापुड़ की एक कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के आरोपी को दोषी करार दिया है। जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के ही गांव दोताई निवासी जीशान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त जीशान का एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह है, जिसका गिरोह लीडर खुद जीशान है। गिरोह संगठित होकर लूट व चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर अवैध धन संचय करता है।

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