कोर्ट ने 11 प्रतिष्ठानों पर लगाया 3 लाख 40 हजार का जुर्माना,

हापुड़।
गत सितम्बर माह में चलाये गये अभियान में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के भरे गये नमूनों जांच में फेल आने न्यायालय ने 11 प्रतिष्ठानों पर 3 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसकी जानकारी मिलने पर प्रतिष्ठानों के स्वामियों में हडक़ंप मच गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील कुमार ने बताया कि माह सितंबर 2025 में दादू फूडस,बेकर्स सिंभावली पनीर,जगमाल पुत्र राजेराम निवासी ग्राम बदनौली मिश्रित दूध,तोमर पनीर भंडार न्यू बस स्टैंड पिलखुवा मावा,मैसर्स तुषार डेयरी ग्राम बनखंडा दही,भारत पनीर भंडार न्यू बस स्टैंड पिलखुवा पनीर,श्री स्वीट्स तहसील चौपला हापुड़ खोया,मैसर्स दिव्यांश किराना स्टोर ग्राम सलारपुर कुट्टू का आटा,मैसर्स तोमर किराना स्टोर देहरा कुटी बहादुरगढ़ मंगला ब्रांड मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल,अजय किराना स्टोर धौलाना पंजाबी मसाना पापड़,अमर सिंह पुत्र रतन लाल पिलखुवा समोसे,गौरव कुमार पुत्र धर्म सिंह थाना डिडौली अमरोहा के मिश्रित दूध के नमूने जांच में मानक के अनुरूप नहीं आने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिष्ठानों पर 3 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने बताया कि छह प्रतिष्ठानों से भरे गये मैदा,तन्दूरी चिकिन,सरसों का तेल,मसूर की दाल,बंूदी का लड्डू,मखाना के नमूने जांच में अधोमानक आये है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।












