कोर्ट ने हिरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी को सबूत के अभाव में किया बरी,सब इंस्पेक्टर सहित छह पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के दिए आदेश
,हापुड़।
हिरोइन तस्करी के मामले में पालीटेक्निक के छात्र को गिरफ्तार करने वाले दारोगा व छह सिपाहियों के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश फार्स्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जबकि न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त किया है।
अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता व पूर्व सचिव भोपाल सिंह सिसोदिया व सरबपाल सिंह ने बताया कि तीन जुलाई 2014 को थाना पिलखुवा में एसओजी टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक संजय त्यागी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने बताया था कि तीन जुलाई 2014 को उपनिरीक्षक संजय त्यागी, कांस्टेबल विजय कुमार, ओमवीर सिंह, रविकुमार और अनिल कुमार संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी थी कि गांव डूहरी स्थित पेट्रोल पंप के पास कुछ अारोपित मादक पदार्थ की तस्करी करने की फिराक में आ रहे हैं। सूचना पर सभी पुलिसकर्मी धौलाना तिराहा के पास चेकिंग करने लगे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जिला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के गांव कैथवाड़ी के गौरव त्यागी अऔर हापुड़ के मेरठ रोड स्थित अवास विकास कालोनी के रिंकू को पकड़ा था।
तलाशी के दौरान दोनों से 500 ग्राम हिरोइन बरामद हुई। थी। मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ॐ जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के 16 दिसंबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
अधिवक्ता व पूर्व सचिव भोपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश फार्स्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में चल रही थी। कुछ दिन पहले रिंकू के मुकदमे की फाइल अलग कर दी गई थी। 11 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश छाया शर्मा ने आरोपी गौरव त्यागी को दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही न्यायाधीश ने गौरव को गलत ढंग से हिरोइन के साथ गिरफ्तार करने वाले दारोगा व छह कांस्टेबल पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस अधीक्षक को दिए हैं।
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