fbpx
ATMS College of Education Menmoms
News

कोरोना संक्रमण के चलते डीएम ने हापुड़ जनपद में लगाई रात्रि 10 से सुबह 5 बजे तक निषेधाज्ञा

हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जनपद में कोविड-19 संकमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुर्य जनपद हापुड़ की सीमा के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात्रि निषेधाज्ञा, रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक घोषित किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि
जनपद हापुड़ की सीमा के अन्तर्गत दिनांक 26-4-2021 तक अथवा इस सम्बन्ध में जारी अन्य आदेश जो भी पहले हों, तक रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रतिबन्धों से मुक्त रखा गया है:

2:- (क) भारत सरकार/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, इनके स्वायत्त/ अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक निगम, ऑटोनोमस बॉडी / नगर निगम के अधिकारी / कर्मचारी जैसी आपातकालीन सेवायें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवायें, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता सार्वजनिक परिवहन, वायु / रेलवे / बसें, आपदा प्रबन्धन और सम्बन्धित सेवायें, सिविल डिफेन्स, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका एवं अन्य सभी आवश्यक सेवायें वैध आई कार्ड के प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं/ विभागों से सम्बन्धित निर्वाध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। (ख)

सभी निजी चिकित्साकर्मी जैसे डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि अन्य सेवायें जैसे अस्पताल डायग्नोस्टिक सेन्टर, क्लिनिक, फार्मेसी, फार्मेस्युटिकल कम्पनियां और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवायें वैध आई कार्ड प्रस्तुत करने पर। (ग) गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने के लिये। (घ) हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस अडडे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट

प्रस्तुत करने पर। (च) विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से सम्बन्धित/संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारी द्वारा वैध आई कार्ड प्रस्तुत करने पर।

(छ)

(झ)

अन्तर्राज्यीय आवागमन/आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। जनपद में संचालित रेस्टोरेन्टों को साफ-सफाई व सैनेटाईजेशन के लिये रात्रि 10:00 बजे से 11:00 बजे तक मात्र एक घण्टे के लिये अतिरिक्त छूट रहेगी। पंचायत चुनाव में डयूटी पर लगे अधिकारियों / कर्मचारियों को इस प्रतिबन्ध से मुक्त

रखा जायेगा।

(य) (२) डोर-टू-डोर खाद्य आपूर्ति / दवाओं की आपूर्ति यथावत् जारी रहेगी । व्यवसायिक एवं निजी अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों/आवश्यक

1:- सेवाओं/वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अनुमति निम्नानुसार होगी। दुकानें जैसे:-खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध उत्पाद, मांस /मछली, पशुचारा, फार्मास्युटिकल, दवा और चिकित्सा से सम्बन्धित उपकरण।

2:- 3:- बैंक, बीमा कार्यालय और ए0टी0एम01 प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

4:- टेली कम्यूनिकेशन, इण्टरनेट सेवायें प्रसारण एवं केविल सेवायें आईटी अवस्थापना सेवायें।

5:- आवश्यक सामानों की डिलीवरी जिसमें भोज्य पदार्थ, दवायें, चिकित्सा उपकरण जिसमें ई-कॉमर्स का माध्यम सम्मिलित है।

6:- पेट्रोल पंप, एलपीजी , सी०एन०जी०. गैस रिटेल एवं स्टोरेज आउटलेट ।

7:- विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण, इकाईयां एवं सप्लाई

8:- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउस सेवायें ।

9:- निजी सुरक्षा सेवायें।

10:- आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां ।

11:- ऐसी इकाईयां जिन्हें निरन्तर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ।

12:- कोविड टीकाकरण के लिये जाने वाले व्यक्ति

13- राज्य एवं राजकीय मार्गों पर व्यक्तियों व गाल आदि का परिवहन आवश्यक वस्तुओं को लाने-ले जाने, रात्रिकालीन शिपट के सरकारी / अर्द्ध – सरकारी/ कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं से सम्बन्धित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी, राथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने-जाने वालों को बाधित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त प्ररतर-र के बिन्दु 01 लगायत 12 में उल्लिखित सेवाओं में लगे व्यक्तियों को उनके कार्यालय/प्रतिष्ठान द्वारा जारी वैध परिचय पत्र साथ रखने पर अनुमति दी जायेगी।

उपरोक्त गतिविधियों के लिये प्रयुक्त वाहन/टैक्सी / ऑटो चालकों को रात्रि कर्फ्यू के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर परिवहन की अनुमति दी जायेगी। उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। निर्गत निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा 51 से 60 अन्तर्गत एवं एपेडेमिक एक्ट-1897 एवं उत्तर प्रदेश एपेडेमिक डिजीज ( कोविड-19)विनियमावली – 2020 का उल्लंघन मानते हुये सुसंगत प्राविधानो एंव धारा-188 के अन्तर्गत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

Radhey Krishna Caters
Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page