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कंपनी का उर्वरक लाइसेंस हुआ निरस्त, भरा सैंपल

अनियमिता मिलने पर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त

हापुड़ । नियमों के विपरीत उर्वरक खरीदने-बेचने के मामले में रविवार को नगर में देवनंदनी अस्पताल के सामने स्थित दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी का उर्वरक लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। जिला कृषि अधिकारी गौरव प्रकाश ने बताया कि इस खाद की दुकान में स्टाक बोर्ड और रेट बोर्ड नहीं लगा था। इसके अतिरिक्त बिना कैश मेमो के उर्वरक बिक्री की जा रही थी। इस समय खरीफ फसलों में उर्वरक प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण समय है। दुकानदार द्वारा बिना वैध फार्म ओ के ही प्राइवेट उर्वरक कंपनी का उर्वरक जनपद के बाहर से खरीदा और जनपद के बाहर बेचा जा रहा था। उर्वरक नियंत्रण के नियमों का हवाला देकर एक प्राइवेट उर्वरक कंपनी ने इसकी शिकायत डीएम से की थी। इसकी जांच जिला कृषि अधिकारी
कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 20 दिन पूर्व भी इस दुकान की जांच में नियमों की अनदेखी और शासनादेश का उल्लंघन मिलने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उर्वरक क्रय- विक्रय के नियमानुसार रिकार्ड और स्पष्टीकरण न मिलने पर आज फिर से दुकान का औचक निरीक्षण कर लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी की टीम द्वारा मौके पर मिले उर्वरक की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूना लिया गया।


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