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एस0एस0वी0 कॉलेज द्वारा कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन नही किये जाने के मामले में हाइकोर्ट ने दिए सख्त आदेश

*एस0एस0वी0 कॉलेज द्वारा कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन नही किये जाने के मामले में हाइकोर्ट ने दिए सख्त आदेश*

*सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शिक्षक को विश्वविद्यालय के आदेश के बावजूद नही दिया गया मानकानुसार वेतन एवं एरियर

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को दिया गया है 24 घंटे में नोटिस को तामील कराने के निर्देश

हापुड़।

एस0एस0वी0 कॉलेज हापुड़ में सेल्फ फाइनेंस कोर्स में कार्यरत शिक्षक डॉ0 अतुल कुमार गोयल ने शासनादेशों के अनुसार वेतन भुगतान कराये जाने के लिये पिछले वर्ष इलाहाबाद हाइकोर्ट में वाद दाखिल किया था। हाइकोर्ट द्वारा कुलसचिव, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को 2 माह की समय सीमा में शिक्षक के प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक तथा कॉलेज को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया। जिसके पश्चात कुलसचिव , चौ0 चरण सिंह, विश्वविद्यालय द्वारा 6 सितम्बर 2024 को शिक्षक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश में शिक्षक को कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन एवं उसी दर से विगत वर्षों का एरियर भुगतान करने के निर्देश एस0एस0वी0 कॉलेज को दिए गए थे। एस0एस0वी0 कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के इस आदेश को नही माना गया और शिक्षक को मानकानुसार वेतन तथा एरियर नही दिया गया। जिसके बाद शिक्षक ने फिर से हाइकोर्ट में वाद दाखिल कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट द्वारा 2 दिसम्बर 2024 को पारित आदेश में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी मेरठ, प्राचार्य तथा सचिव एस0एस0वी0 कॉलेज हापुड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह की अवधि में स्वयं के शपथ पत्र द्वारा जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किये है कि कॉलेज द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश का अनुपालन क्यो नही किया गया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हापुड़ तथा मेरठ को सम्बंधित पक्षों को 24 घंटे की अवधि में नोटिस को तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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