एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामलें में नाबालिग को सजा
एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामलें में नाबालिग को सजा
हापुड़। किशोर न्याय बोर्ड ने एक युवक पर चाकू से वार कर गंभीर रुप से घायल करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाया। बोर्ड द्वारा बाल अपचारी दोषी मानते हुए पंद्रह माह के सुधारात्मक अवधि की सजा सुनाई है।
बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा सदस्य डा. स्वाती गर्ग व राजन त्यागी ने बताया सात नवंबर 2011 को बाल अपचारी ने थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गढ़ गंगा मेले में एक युवक की हत्या करने की नीयत से उस पर चाकू से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था।
बोर्ड ने बाल अपचारी को राजकीय संप्रेक्षण गृह भेज दिया। मामले की सुनवाई बोर्ड के समक्ष चल रही थी। इस मुकदमें की सुनवाई पूरी होने पर निर्णय सुनाया।