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उधार की 1.60 लाख की रकम ना लौटने पर युवक के विरुद्ध केस दायर

उधार की 1.60 लाख की रकम ना लौटने पर युवक के विरुद्ध केस दायर
हापुड़। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में रकम उधार लेने के दौरान गारंटी के तौर पर दिया गया चैक खाते में पैसा न होने पर बाउंस होने पर कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने समेत रकम अदा न करने पर काटनी पड़ेगी जेल।
गढ़ क्षेत्र के गांव मानकचौक की कुसुम कौर से बाबूगढ़ क्षेत्र के रसूलपुर के फौजी नितिन ने 1.60 लाख की रकम बतौर जरूरत उधार ली थी, जिसकी गारंटी की एबज में उसने महिला को अपने बैंक खाते का चैक भी सौंप दिया था। परंतु रकम न होने के कारण उसके बाउंस होने पर उसने गढ़ की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया।












