fbpx
DhaulanaHapurUttar Pradesh

आरटीआई के तहत सूचना ना देनें पर डीएम आफिस पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

 

 

 

हापुड़। धौलाना के गांव सपनावत निवासी अधिवक्ता अमर सिंह ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी। लेकिन संबंधित अधिकारी ने निर्धारित समय में सूचना नहीं दी। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय हापुड़ के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का आर्थिक दंड लगाया है।
अधिवक्ता अमर सिंह ने बताया 2017 में धौलाना के तहसीलदार कार्यालय से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। नियमानुसार उन्हें 30 दिन के अंदर सूचनाएं उपलब्ध करानी थी। बावजूद इसके 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जानकारी उपलब्ध न होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील करते हुए सूचनाएं उपलब्ध कराने की मांग की थी। जिसका संज्ञान लेते हुए सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जिलाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

 

Show More

5 Comments

  1. Pingback: 방콕 푸잉
  2. Pingback: 뉴토끼
  3. Pingback: pgslot

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page