आटा मिल में सरकारी गेहूं बेचते हुए अंकुश जैन का ड्राईवर हुआ गिरफ्तार
हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
दिल्ली से सरकारी गेहूं हापुड़ जनपद के पिलखुवा की आटा मिल में बेंचनें आया अंकुश जैन के ड्राईवर को पुलिस ने छिजारसी टोलटैक्स से गिरफ्तार किया हैं।
जानकारी के अनुसार मुखबिर खास द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एक कैन्टर गाडी जो छिजारसी टोल पार करके धर्मकांटा के सामने मदर डेयरी की तरफ खड़ी थी । जिस कैन्टर के ड्राईवर द्वारा सरकारी खाद्यान्न गेहूँ अवैध रूप से बिक्री हेतु कहीं ले जाया जा रहा था, की जॉच पूर्ति निरीक्षक, धौलाना, चौकी छिजारसी से चौकी में मौजूद उप निरीक्षक श्री सुभाष चन्द एवं विपणन निरीक्षक, धौलाना द्वारा की गयी । उक्त कैन्टर संख्या DL 1 GC 2048 में मौजूद वाहन ड्राईवर किरणपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी कमाला जिला बागप पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वह जवाहर नगर, दिल्ली से वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी से दिनांक 17.06.2021 को 01 बजे दिन में सरकारी सिलाई युक्त सरकारी कटटे गेहूँ 360 कटटे वजन लगभग 50 किग्रा० प्रति कट्टा गाडी संख्या DL 1 GC 2048 कैन्टर से अंकुश जैन उर्फ मिन्कु जैन निवासी दिल्ली जवाहर नगर के कहने पर लोड कर पिलखुआ मील में बेचने जा रहा था । ड्राईवर के पास इस सरकारी सिलाई युक्त सरकारी गेहूँ के 360 कट्टे का कोई भी वैद्य प्रमाण एवं प्रमाणित अभिलेख मौके पर प्रस्तुत नही किये गये ।
विपणन निरीक्षक धौलाना द्वारा उक्त वाहन में लदे खाद्यान्न के विषय में यह बताया कि उक्त कैन्टर संख्या DL 1 GC 2048 पाया गया 360 कटटे गेहॅू वजन लगभग 50 कि0ग्रा0 प्रति कटटा सरकारी सिलाई युक्त सरकारी गेहूँ के कटटे है। कैन्टर ड्राईवर द्वारा यह भी बताया गया कि यह गाड़ी लोनी स्थित राजकीय गोदाम से द्वितीय स्टेज के पी०डी०एस० खाद्यान्न के उठान हेतु अधिकृत है। उक्त कैन्टर से प्राप्त खाद्यान्न के प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उपरोक्त वर्धमान ट्रेडिंग कम्पनी जवाहर नगर दिल्ली गाडी ड्राईवर किरणपाल पुत्र ओमप्रकाश एव गेहूँ के स्वामी अंकुश जैन उर्फ मिन्कु के विरूद्ध डीएम द्वारा दिये गये स्वीकृति उपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पिलखुवा में दर्ज करायी गयी है।
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