अवैध मादक पदार्थ रखने के दोषी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय ने सुनाई सवा वर्ष की कारावास
न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा) रखने के दोषी को एक वर्ष चार माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष एनडीपीएस अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने पिलखुवा कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें बताया कि 26 अगस्त 2021 को पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली की सिखैड़ा मार्ग से एक व्यक्ति नेशनल हाईवे की तरफ आ रहा है। जिसके पास अवैध मादक पदार्थ हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को पैदल आते हुए देखा जिसको रोककर पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो चार सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ मिला।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गय्यूर पुत्र आबिद निवासी ग्राम सिखैड़ा बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जिसके बाद से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी गय्यूर को अवैध मादक पदार्थ रखने का दोषी करार देते हुए एक वर्ष चार माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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