वाराणसी कोर्ट ने दिए हापुड़ कोतवाल को गिरफ्तार कर पेश करवानें के निर्देश

-साक्ष्य के लिए कोर्ट में पेश ना होने पर दिए वाराणसी कमीश्नर को आदेशहापुड़।

वाराणसी में हत्या के प्रयास में दर्ज मुकदमे में साक्ष्य के लिए कोर्ट में पेश ना होनें से खफा कोर्ट ने वाराणसी पुलिस कमीश्नर को हापुड़ कोतवाल को गिरफ्तार कर नौ दिसंबर को पेश करवानें के निर्देश दिए हैं। जिससे पुलिस महकमें में हड़कम्प मचा हुआ हैं।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2007 में मऊ निवासी बृजेश सिंह के खिलाफ पुलिस टीम पर फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृजेश सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से पुलिस ने हथियार बरामद करने का दावा किया था।

एडवोकेट विनोद सिंह यादव और प्रभात सिंह के अनुसार
मुकदमे के ट्रायल के दौरान साक्ष्य के लिए हापुड़ इंस्पेक्टर संजय के कुमार पांडेय को पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया। पेश न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन और जमानती वारंट जारी किया। इसके बाद भी इंस्पेक्टर संजय कुमार पांडेय कोर्ट में पेश नहीं हुए।

बुधवार को वाराणसी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9th रजत वर्मा की कोर्ट ने इंस्पेक्टर संजय कुमार पांडेय के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि वाराणसी के पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर संजय कुमार पांडेय को गिरफ्तार करा कर आगामी 9 दिसंबर को पेश कराएं।

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