महिला को प्यार में फंसाकर रेप कर धर्मपरिवर्तन करवानें के दोषी हापुड़ निवासी अनीस को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हापुड़ / बुलन्दशहर।
दिल्ली निवासी एक महिला को आपने प्रेमजाल में फंसाकर रेप व धर्मपरिवर्तन करने के दोषी हापुड़ निवासी अनीस को बुलन्दशहर कोर्ट ने आजीवन कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।
बुलन्दशहर कोर्ट के
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विपुल सिंह राघव ने बताया कि मूल रूप से हापुड़ निवासी पीड़ित महिला ने 15 मार्च 2022 को तहरीर देकर बताया था कि उसका पति से विवाद चल रहा था। इस वजह से वह दिल्ली स्थित मंगोलपुरी में रहकर अपना पालन पोषण कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हापुड़ के आवास विकास कॉलोनी निवासी अनीस अहमद से हुई। अनीस ने अपना धर्म छिपाते हुए अपना नाम आकाश बताया था। इसके बाद उसे गुलावठी लेकर आया। धौलाना अड्डे के पास उसे किराये के मकान में रखा। शादी का झांसा देकर अनीस उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
बाद में अपना वास्तविक नाम बताते हुए उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। कुछ दिन बाद उसे छोड़कर भाग गया। एडीजे स्पेशल न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट विजय पाल की अदालत ने अनीस को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा देने के साथ 4.06 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।