बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों के नहीं हो सकेंगे फिटनेस व परमिट संबंधी कार्य
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों को दिया था 16 फरवरी तक का समय
हापुड़। 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोटेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने वाहन चालकों को 16 फरवरी तक समय दिया था। अब यह समय पूरा हो गया है।
लेकिन अभी भी जिले मंें 56,643 ऐसे वाहन हैं जिन्होंने यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। अब इन वाहनों का फिटनेस और परमिट सहित अन्य कार्य नहीं हो सकेंगे।
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन पर चालान के साथ 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। जिले में करीब 1.25 लाख छोटे वाहन हैं। ऐसे 56 हजार से अधिक वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसके अलावा 17 हजार व्यवसायिक वाहन हैं जिनमें से 3200 वाहनों ने अभी तक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। जबकि सबसे पहले व्यावसायिक वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तिथि तक नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया था। नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 थी।
एआरटीओ प्रवर्तन आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी जरूरी है। नई नंबर प्लेट बिना परिवहन विभाग में फिटनेस, फिर से पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी प्रकार के कार्यों पर रोक लगाई जा रही है। यदि नंबर प्लेट नहीं लगवाते हैं तो दस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसके लिए जिले में अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान में पुलिस की भी मदद ली जा रही है।
नए वाहनों पर डीलर्स लगवाते हैं नंबर प्लेट
शोरूम से वाहन खरीदने के दौरान डीलर्स की ओर से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाकर दी जा रही है। पुराने वाहनों के लिए यह व्यवस्था है कि वह जिस डीलर्स से वावहन खरीदा है उससे सम्पर्क कर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है।
यह होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एल्युमीनियम से बनी होती है। इस पर एक होलोग्राम होता है। होलोग्राम एक प्रकार का स्टीकर होता है। इसके अंदर वाहन की पूरी जानकारी होती है, जैसे इंजन नंबर और चेसिस नंबर। प्लेट पर लगा होलोग्राम लंबे समय तक चलता है और खराब नहीं होता है।
इन राज्यों में नहीं हो सकेगा प्रवेश
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे पुराने वाहनों पर अब कई राज्यों में प्रवेश भी नहीं मिल सकेगा। इन राज्यों में दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य शामिल हैं।
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लाभ
- वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है।
- टोल प्लाजा पर वाहन निकालने में आसानी होती है।
- वाहन की लोकेशन मिलती है।
- वाहन की आसानी से पहचान की जा सकती है।
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