बड़े भाई की हत्या के दोषी छोटे भाई को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा
हापुड़।
जनपद के थाना धौलाना क्षेत्र में सात साल पूर्व डांटनें से क्षुब्ध छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या करनें के मामलें में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम की कोर्ट ने बड़े भाई की हत्या के आरोपी छोटे भाई को आजीवन कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि थाना धौलाना के नंदपुर गांव निवासी महेन्द्र सिंह अपने भाई गजेन्द्र गज्जू के साथ रहता था। गज्जू गांव वालों के साथ आए दिन मारपीट व गाली गलौज करता रहता था,जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उसके बड़े भाई से की थी। जिस पर महेन्द्र ने अपने भाई को डांट दिया था।
उन्होंने बताया कि इससे क्षुब्ध होकर गज्जू ने 7 अप्रैल को 2016 की रात को महेन्द्र की खाट पर सोते समय फावड़े से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी थी, तभी से वह 8 अप्रैल 16 से ही जिला कारागर गाजियाबाद में निरुद्ध चल रहा है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने सुनावाई और बहस के बाद गजेन्द्र गज्जू को दोषी ठहराते हुए कठोर आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।