डोडा रखनें के दोषी को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा
हापुड़।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) ने अवैध मादक पदार्थ (डोडा) रखने के दोषी को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष एनडीपीएस अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया। जिसमें उसने कहा कि पुलिस सिखेड़ा मोड़ पर वाहन व संदिग्ध लोगों की चैकिंग एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से पांच किलो अवैध मादक पदार्थ मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम इकबाल निवासी गांव सिखेड़ा थाना पिलखुवा बताया।
पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय में चल रही थी। जिसमें न्यायाधीश छाया शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में आरोपी इकबाल को दोषी करार दिया। उन्होंने दोषी इकबाल को अवैध मादक पदार्थ रखने के अपराध में चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।