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जनपद के 47 साहूकारों ने नहीं करवाया अपना लाईंसेंस रिन्यूअल, एडीएम ने रिन्यूअल का अंतिम अवसर


हापुड़(अमित अग्रवाल मुन्ना)।
जनपद के 47 साहूकारों द्वारा अपने साहूकारी का लाईसेंस रिन्यूअल ना करवानें पर एडीएम ने सूची जारी कर तीन दिन में अंतिम लाईसेंस रिन्यूअल करवानें का अंतिम अवसर दिया है।
एडीएम जयनाथ यादव ने बताया कि साहूकारा का कार्य करने वाले व्यक्तियों को साहूकारा लाईसेन्स निर्गत किया जाता है। इसी अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक साहूकार लाईसेन्स धारक व्यक्ति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेन-देन का ब्यौरा / संक्षिप्त विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु किसी भी साहूकारा लाईसेन्स धारक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लेन-देन का ब्यौरा / संक्षिप्त विवरण जनपद सृजन से आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनपद में साहूकारा का कार्य करने हेतु स्वीकृत लाईसेन्सधारकों उपरोक्त क्रमांक-1 से 36 तक अंकित लाईसेन्सधारकों के लाईसेन्स की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

समस्त लाईसेन्स धारकों अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में 03 दिवस के अन्दर अपना लाईसेन्स नवीनीकृत कराते हुये वांछित सूचना वित्तीय वर्षवार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त लाईसेन्स नवीनीकरण / यांछित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम 1976 में निहित प्राविधानों के अनुसार लाईसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Radhey Krishna Caters
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