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इटावा एसएसपी के गैर जमानती वॉरंट जारी

हापुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने न्यायालय में विचारधीन एक मामले के विवेचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को अदालत में लंबे समय से उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए है। जिसको लेकर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को भी पत्र द्वारा सूचित किया है।

थाना धौलाना में वर्ष 2009 में हत्या का प्रयास, मारपीट एससीएसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। जिसकी विवेचना तत्कालीन सीओ कपिल देव द्वारा की गई। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कोर्ट में चल रही थी। मामले के तत्कालीन विवेचक कपिल देव, जो वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा है।

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