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नौ साल की बच्चीं के बलात्कारी को 20 साल की जेल, जुर्माना

हापुड़ ‌।

हापुड़ में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अदालत ने 9 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने कहा कि 15 जन 2021 को
उसकी 9 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपनी दादी के साथ खेत से चारा लेने के लिए गई थी। टीटल सैनी निवासी मोहल्ला घोसियान थाना गढ़मुक्तेश्वर खेत में फसल को पानी दे रहा था।

जान से मारने की धमकी देकर भागा आरोपी

दोपहर के समय टीटल उनकी बेटी को जामुन खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद उनकी माता को चिल्लाने व रोने की आवाज आई। जब उनकी माता मौके पर पहुंची तो आरोपी टीटल कानूनी कार्रवाई करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया।

कोर्ट ने आरोपी पर 23 हजार का लगाया जुर्माना पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। जहां पर न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी टीटल सैनी को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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