fbpx
News

ओवैसी के हमलावरों सचिन व शुभम् की जमानत सुप्रीय कोर्ट ने की खारिज,एक सप्ताह में करना होगा आत्मसमर्पण

हापुड़। थाना पिलखुवा क्षेत्र में सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों सचिन व शुभम् की जमानत को खारिज कर दिया है।

सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जमानत मंजूर करते समय कोई कारण तक न बताया जाना संदेहास्पद है। कोर्ट का कहना था कि दोनों आरोपी 1 सप्ताह के भीतर लोअर कोर्ट में सरेंडर करें।

जानकारी के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी फरवरी 2022 में यूपी चुनाव के दौरान कार से कहीं जा रहे थे तभी दो लोगों ने उन पर गोली दागी थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। फिलहाल दोनों जेल से बाहर हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से पेश वकील का कहना था कि मामले में चार चश्मदीद गवाह हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कार पर गोली चलते दिख रही है। आरोपियों ने जो जैकेट पहनी थी, उसकी भी पहचान कर ली गई है।

Show More

Leave a Reply

Back to top button

You cannot copy content of this page